आचार संहिता : ‘लाडकी बहिन’ योजना के अग्रिम भुगतान पर रोक!
मुंबई | राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को ‘लाडकी बहिन’ योजना की जनवरी की किस्त अग्रिम रूप से जारी करने से रोक दिया। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि योजना के लाभार्थियों को मकर संक्रांति उपहार के रूप में 14 जनवरी से पहले उनके बैंक खातों में दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर 3,000 रुपये प्राप्त होंगे। इस पर कई शिकायतें मिलने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। भाजपा नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने दावा किया था कि योजना के पात्र लाभार्थियों को मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी की संयुक्त किस्त के रूप में 3,000 रुपये बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को पत्र भेजकर मीडिया में आई खबरों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। यह भी पूछा था कि क्या सरकार चुनाव से ठीक पहले दो महीनों की किस्त एक साथ जारी करने का इरादा रखती है। इसने कहा था कि इसका जवाब सोमवार को दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय ...


Nice article
जवाब देंहटाएंजो जैसा होता उसको दुनिया वैसी ही दिखाई देती है..... सत्ता हाथ में होती है तो ऐसे आदमी गुलाम समजते है लोगो को.
जवाब देंहटाएंउम्दा विश्लेषण उमेश जी 👍
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