महाराष्ट्र : बुद्ध, फुले, पेरियार के खिलाफ टिप्पणी के मामले में संभाजी भिड़े पर केस दर्ज

संभाजी भिड़े (फाइल फोटो)

सुनो सुनो नेटवर्क |

ठाणे | गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले एवं पेरियार नायकर के खिलाफ टिप्पणी के मामले में नवी मुंबई पुलिस ने श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन के संस्थापक संभाजी भिड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार पनवेल निवासी अधिवक्ता अमित कटर्नावरे ने न्यू पनवेल पुलिस थाने में भिड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भिड़े ने गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले और पेरियार नायकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इससे इन महापुरुषों के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।

शिकायत में कुछ ऑनलाइन वीडियो का हवाला दिया गया है। इन वीडियो में भिड़े कथित तौर पर समाज सुधारकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते दिख रहे हैं।  पुलिस ने जांच के बाद रविवार को भिड़े के खिलाफ आईपीसी की धारा 153-ए और 153-बी, 295-ए के तहत प्राथमिकी दर्ज की। प्राथमिकी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान भी शामिल हैं।

इससे पहले शिर्डी के साईं बाबा और ज्योतिबा फुले के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में 1 अगस्त को भिड़े के खिलाफ नाशिक शहर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में पुलिस ने यह प्राथमिकी अमरावती पुलिस को भेज दी थी, जहां उन्होंने कथित टिप्पणी की थी। पिछले महीने अमरावती में भाषण के दौरान महात्मा गांधी की वंशावली के बारे में कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए भी भिड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में भिड़े के खिलाफ कार्रवाई की विपक्षी दलों ने मांग की थी। इस पर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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