खापरखेड़ा : पत्नी के चरित्र पर शक कर युवक की हत्या करने वाले को उम्रकैद

प्रतीकात्मक चित्र।

@ सुनो सुनो रिपोर्ट |

खापरखेड़ा |  धारदार हथियार से युवक की हत्या करने वाले को नागपुर की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे ने पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए यह हत्या की थी। हत्यारा मानता था कि युवक और उसकी पत्नी के बीच प्रेम संबंध थे। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार घटना खापरखेड़ा के वलनी की है। मृतक जॉन टेकाम का शव वलनी पुलिस चौकी के पीछे नहर में मिला था। हत्यारे ने सिर पर धारदार हथियार से वार किया था। सबूत नष्ट करने के लिए शव नहर में फेंक दिया था।

घटना 2017 की है। यह मामला खापरखेड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला था कि जॉन और आरोपी की पत्नी के बीच प्रेम संबंध होने का शक है। इसी बात के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था।

जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक महेश चाटे ने प्रकरण कोर्ट में पेश किया। जज श्री  घुमरे की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने मंगलवार को दोषी को आईपीसी की धारा 302 के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 3000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

अदालत ने आईपीसी की धारा 201 के तहत भी दोषी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं साथ चलेंगी। सरकार की ओर से एपीपी साखरे ने काम संभाला। कोर्ट कार्य में पैरवी कर्मचारी सचिन चौधरी रहे।

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