नरखेड़ : युवक के हत्यारों को उम्रकैद, दुकान पर झगड़े का लिया था बदला

प्रतीकात्मक चित्र

@ सुनो सुनो रिपोर्ट |

नरखेड़ | तहसील में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या के मामले में नागपुर जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को दो युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस के अनुसार मामला नरखेड़ तहसील के मोवाड का है, जो कि 2020 में हुआ था। मोवाड निवासी अजहर शेख (23) और उसका भाई मजहर शेख (26)  मोटरसाइकिल सुधरवाने के लिए आरोपी फईम शेख (45) की दुकान पर गए थे। दुकान में फईम और एक अन्य आरोपी नाजिम शेख (25) का अजहर और मजहर से झगड़ा हो गया था। गाली-गलौच हुई थी। 

बताया गया है कि उसी रोज रात को खाना खाने के बाद अजहर टहलने गया था। तभी आरोपियों ने अजहर से खूब मारपीट की। उस पर बैलगाड़ी की लकड़ियों से वार किए। पैरों और मुक्कों से मारा। उसके बाद आरोपी घटना स्थल से भाग गए। अजहर की चीखें सुनकर बस्ती के लोग घरों से निकले। भाई मजहर और अन्य रिश्तेदार भी पहुंचे। उन्होंने अजहर को स्थानीय सरकारी अस्पताल पहुंचाया। वहां जांच के बाद डॉक्टरों ने अजहर को मृत घोषित कर दिया। नरखेड़ पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 302, 34  के तहत यह प्रकरण दर्ज किया गया था।

मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक बीएम देशमुख ने की। उन्होंने जिला जज सुश्री देशपांडे की अदालत में मुकदमा पेश किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोनों को आईपीसी की धाराओं 302, 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन पर 6,000 रुपए (प्रत्येक) का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सरकार की ओर से एपीपी खुलेसा ने काम संभाला। कोर्ट कार्य में पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक फौजदार सुरेंद्र सिंह ठाकुर ने मदद की।

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