नागपुर : नाबालिग के हत्यारे को उम्रकैद, अगवा कर कुही में किया था कत्ल
@ सुनो सुनो रिपोर्ट |
नागपुर | 15 साल के लड़के की हत्या करने वाले को जिले की एक अदालत ने गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। लड़का इंदिरा माता नगर, एमआईडीसी परिसर का निवासी था। उसकी हत्या कुही तहसील के हुडकेश्वर खुर्द में की गई थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार मामला जून 2021 का है। एमआईडीसी थाने में आरोपी सूरज शाहू (24) के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 364, 364 (अ), 302, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी भी इंदिरा माता नगर, एमआईडीसी परिसर का निवासी है।
अति. सत्र न्यायाधीश एमएस आजमी की अदालत में यह मुकदमा पेश किया गया था। अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे आईपीसी की धारा 364(अ) के तहत सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने आईपीसी की धारा 302 के तहत भी दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एकसाथ चलेंगी।
मामले की शिकायत मृतक राज पांडे (15) के पिता राजकुमार पांडे (36) ने दर्ज कराई थी। बताया गया है कि राज क्रिकेट खेल रहा था। आरोपी सूरज शाहू उसे अपने साथ ले गया था। कुछ घंटे बाद आरोपी ने फरियादी की पत्नी को फोन किया। उसने फोन पर कहा- 'अपने जेठ मनोज पांडे का सिर काटकर उसकी फोटो मेरे वाट्सएप पर भेजो। मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप किया है। उसे जान से मार दूंगा।' उसके बाद आरोपी ने कुही के हुडकेश्वर खुर्द में लड़के की हत्या कर दी।
आरोपी को घटना के अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। मामले के जांच अधिकारी तत्कालीन पुलिस निरीक्षक दिनेश लबडे ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। सरकारी वकील के रूप में एड. सुभाष कोल्हे ने काम संभाला। कोर्ट पैरवी अधिकारी के तौर पर पुलिस हवलदार नरेश मन्नेवार और नितीन सिरसाट ने मदद की।
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