कलमेश्वर : दुष्कर्म के बाद नाबालिग के कत्ल की कोशिश करने वाले को 10 साल की सजा
@ सुनो सुनो रिपोर्ट |
कलमेश्वर | दुष्कर्म के बाद नाबालिग के कत्ल की कोशिश करने वाले युवक को नागपुर की एक अदालत ने सोमवार को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। घटना कलमेश्वर की है, जो 2020 में हुई थी। पुलिस ने यह जानकारी दी।
पुलिस के मुताबिक 17 वर्षीय पीड़िता घर के पास कुएं पर हाथ धो रही थी। तभी आरोपी बलदेव सिंह पंधराम (उम्र-27 वर्ष, रहवासी- मोहखेड़, मध्यप्रदेश) वहां आया। उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया। उसके बाद कुएं में फेंककर पीड़िता का कत्ल करने की कोशिश की।
मामले की जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक सुश्री रासकर ने मुकदमा जज डीजे त्रिवेदी की अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने दोषी को धारा 307 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने दोषी को धारा 354 के तहत एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने धारा 354 (ड) के तहत भी एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 1,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी।
सरकार की ओर से एपीपी सोनाली राऊत ने काम संभाला। पैरवी अधिकारी के रूप में कलमेश्वर थाने के सहायक फौजदार प्रमोद कडबे ने मदद की। यह केस आईपीसी की धाराओं 376(1) (एन), 307, 354(ड), उपधाराओं 4, 6 एवं पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया गया था।
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