पारशिवनी : एक महीने के बच्चे की हत्या करने वाले को उम्रकैद, ससुराल में हुआ था विवाद

प्रतीकात्मक चित्र।

सुनो सुनो रिपोर्ट|

पारशिवनी | नागपुर की एक अदालत ने एक महीने के बच्चे की हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी लगाया है। हत्यारा रिश्ते में बच्चे का मौसा है। मामला पारशिवनी का है। पुलिस सूचना कक्ष ने यह जानकारी दी।

पुलिस सूचना कक्ष के मुताबिक यह मामला पारशिवनी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके अनुसार फरियादी रूपाली पांडे (24) कुही तहसील के भामेवाड़ा की निवासी है। फरियादी का मायका पारशिवनी में है। फरियादी अपने एक महीने के बच्चे को लेकर मायके आई थी। उस समय फरियादी की बड़ी बहन प्रतिभा भी मायके में थी। एक दिन प्रतिभा का पति आरोपी गणेश बोरकर (40) वहां पहुंचा।  उसने ससुरालजनों से झगड़ा किया। वह कहने लगा कि उसकी पत्नी प्रतिभा को ससुराल क्यों नहीं भेज रहे? इस पर विवाद बढ़ गया। गणेश भी कुही के वड़ोदा का रहने वाला है।

बताया गया है कि फरियादी की गोद में एक महीने का बच्चा था। वह अपने जीजा आरोपी गणेश को समझाने गई। तभी आरोपी ने चाकू घोंपकर बच्चे की हत्या कर दी। मामले की जांच पुलिस निरीक्षक विलास काले ने की।  उन्होंने कोर्ट में मामला पेश किया। जज डीजे अली ने आरोपी को भादंवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 5000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सरकार की ओर से एपीपी तपासे ने काम संभाला। कोर्ट कार्य में पैरवी अधिकारी के रूप में सहायक फौजदार किशोर निबांलकर ने मदद की।

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