पाकिस्तान : सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध घोषित की, पर घर जाने की इजाजत नहीं
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| इमरान खान (फाइल फोटो) |
@ वर्ल्ड मीडिया रिपोर्ट |
इस्लामाबाद | पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। हालांकि, उन्हें घर जाने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।दो दिन पहले इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में भीषण हिंसा और प्रदर्शन शुरू हो गए थे।
पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा कि शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने तक खुद की सुरक्षा के लिए उन्हें कोर्ट की निगरानी में ही पुलिस सुरक्षा में रहना होगा। चीफ जस्टिस उमर अता बांदियाल ने इमरान से कहा, 'आपकी गिरफ्तारी अवैध है। इसलिए पूरी प्रक्रिया को शुरू से देखे जाने की जरूरत है। आपको रिश्तेदारों और वकीलों के नाम की एक सूची देनी होगी, जिनसे आप पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में मिलना चाहते हैं।'
इमरान ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि उन्हें इस्लामाबाद के बाहर अपने फार्म हाउस में वापस जाने की इजाजत दी जाए। उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान इमरान ने कहा कि उनके साथ आतंकियों की तरह बर्ताव किया गया।
बता दें कि दो दिनों में पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तहरीक -ए-इंसाफ पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतर पड़े थे। इस दौरान कई इमारतों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। कई सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया। इस हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में अब तक 2000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
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