अमृता फडणवीस ब्लैकमेलिंग मामले में अनिल जयसिंघानी की जमानत अर्जी खारिज
अनिल जयसिंघानी और अमृता फडणवीस (फाइल फोटो)
@ सुनो सुनो नेटवर्क |
मुंबई | महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस को ब्लैकमेल करने के मामले में मुंबई की एक सत्र अदालत ने संदिग्ध बुकी अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों के अनुसार जयसिंघानी ने अदालत से यह कहते हुए जमानत की गुहार लगाई थी कि मामले में सह-आरोपी उसकी बेटी अनीक्षा को जमानत दे दी गई है। जयसिंघानी के वकील ने अपने मुवक्किल की चिकित्सकीय स्थिति का भी हवाला दिया था। इस पर विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि याचिकाकर्ता की भूमिका की जांच किए जाने की जरूरत है। यह नहीं कह सकते कि चूंकि एक आरोपी को जमानत दे दी गई है। इसलिए दूसरे को भी जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। अभियुक्त अपने खिलाफ दर्ज कई अपराधों में फरार है। इसलिए उसकी प्रवृत्ति पर भी विचार करने की जरूरत है। उसकी चिकित्सा जांच की रिपोर्ट बताती है कि उसकी सेहत ठीक है।
बताया गया है कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी अलमाले ने अनिल जयसिंघानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि, उन्होंने मामले के एक अन्य आरोपी निर्मल जयसिंघानी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।
बता दें कि दक्षिण मुंबई के मालाबार हिल पुलिस थाने में 20 फरवरी को अनिल जयसिंघानी और उसकी बेटी अनीक्षा के खिलाफ कथित रूप से कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप सार्वजनिक करने की धमकी देने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इन ऑडियो और वीडियो क्लिप में अमृता फडणवीस को कथित तौर पर अनीक्षा से रिश्वत की मांग करते हुए देखा-सुना जा सकता है।
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 385 (जबरन वसूली) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 8 (भ्रष्ट तरीकों का उपयोग करके लोक सेवक को उकसाना) और 12 (उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस ने जयसिंघानी को 20 मार्च को गुजरात से गिरफ्तार किया था।
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धमकी दे कर पैसे क्युं मांगे गए हैं वो भी बताओ
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