उमरेड : नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले बाप को 20 साल की सख्त कैद
सुनो सुनो रिपोर्ट |
उमरेड | नागपुर जिले की एक अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल सख्त कैद की सजा सुनाई है। मामला उमरेड तहसील के इतवारीपेठ का है। पुलिस सूचना कक्ष ने यह जानकारी दी।
पुलिस सूचना कक्ष के मुताबिक घटना मई 2021 में दर्ज की गई थी। तब पीड़िता की मां ने उमरेड पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। इसके अनुसार आरोपी जगदीश राठोड़ (32) और फरियादी पति-पत्नी हैं। दोनों अपने बच्चों के साथ इतरवारीपेठ में रहते थे। घटना के दिन आरोपी और फरियादी के बीच शराब पीने को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद फरियादी अपने बच्चों को लेकर पड़ोस के घर में चली गई थी।
बताया गया है कि कुछ देर बाद आरोपी पड़ोस के घर में गया। वहां से वह बेटी (पीड़िता) को घर ले आया। जबकि पीड़िता पड़ोस के घर में ही रही। कुछ घंटों बाद पीड़िता की तबियत खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पता चला कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया है। फरियादी ने शक के आधार पर पति के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई।
इस मामले में सोमवार को अदालत ने फैसला दिया। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देकर 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कोर्ट ने भादंवि की धारा 376 (अ, ब) एवं बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत आरोपी को दोषी करार दिया। कोर्ट कार्य में पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस नायक माधव काले ने सहयोग किया।
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