मुंबई : दाऊद के लिए पाकिस्तान में गुटखा प्लांट लगाने पर तीन लोगों को 10-10 साल की सजा

दाऊद इब्राहिम (फाइल फोटो)

@ सुनो सुनो नेटवर्क |

भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के लिए पाकिस्तान में गुटखा प्लांट लगाने पर मुंबई की एक विशेष अदालत ने सोमवार को तीन लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई। इन लोगों में गुटखा निर्माता जेएम जोशी और दो अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान के कराची में दाऊद के लिए गुटखा उत्पादन का प्लांट लगाने में मदद की थी। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक विशेष न्यायाधीश बीडी शेल्के ने जोशी, जमीरुद्दीन अंसारी और फारुख मंसूरी को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया था। जोशी और सह-आरोपी रसिकलाल धारीवाल के बीच पैसों को लेकर विवाद था। दोनों ने विवाद सुलझाने के लिए दाऊद से मदद मांगी थी। दाऊद ने विवाद निपटाने के बदले दोनों से कहा था कि वे उसके लिए कराची में गुटखा प्लांट लगा दें। यह मामला 2002 का है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही धारीवाल की मौत हो गई थी। दाऊद इस मामले में वांटेड आरोपी है।

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