नागपुर : बुटीबोरी में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले को उम्रकैद, 50 हजार जुर्माना

प्रतीकात्मक चित्र।

@ सुनो सुनो रिपोर्ट |

बुटीबोरी में घरेलू विवाद में पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने वाले को नागपुर की एक अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। पुलिस सूचना कक्ष ने यह जानकारी दी।

पुलिस सूचना कक्ष के मुताबिक मामला दिसंबर 2017 का है। मृतक विवािहता की मां पंचशिला रामटेके ने घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। इसी के आधार पर बुटीबोरी पुलिस स्टेशन में आरोपी श्याम नारायण (32) के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी का पत्नी से घरेलू विवाद हुआ था। इस पर उसने पत्नी का कपड़े की ओढ़नी से गला घोंटकर हत्या कर दी।

अदालत ने आरोपी को मामले में हत्या का दोषी करार दिया। उसे भादंवि की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर तीन साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट काम में पैरवी अधिकारी के रूप में पुलिस हवलदार अनिल व्यवहारे ने जिम्मेदारी निभाई।

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