काटोल : 30 रु. के लिए पुजारी पर धारदार हथियार से हमला करने वाले को 5 साल की सजा

प्रतीकात्मक चित्र।

@ सुनो सुनो रिपोर्ट|

नागपुर के काटोल में 30 रुपए के लिए पुजारी पर धारदार हथियार से हमला करने वाले को कोर्ट ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस सूचना कक्ष ने यह जानकारी दी।

पुलिस सूचना कक्ष के मुताबिक घटना सितंबर 2019 की है। पुजारी गोपालराव गहुकर (65) पारडसिंगा के हनुमान मंदिर में उपस्थित थे। आरोपी वहां आया। उसने पुजारी से 30 रुपए मांगे। पुजारी ने कहा कि क्यों पैसे मांग रहा है। मंदिर से चला जा। इससे आरोपी को गुस्सा आ गया। उसने धारदार हथियार से पुजारी के गले, कान और छाती वार किया। इसे पुजारी जख्मी हो गए। पुजारी के बेटे के बयान के आधार पर काटोल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में आरोपी का नाम नहीं बताया गया है। 

मामले के जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक आकाश शाही ने कोर्ट में मामला पेश किया। जज पीबी घुगे की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को सोमवार को भादंवि की धारा 307 के तहत पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 

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