महाराष्ट्र : 100 करोड़ वसूली केस में अनिल देशमुख के बेटे सलिल को मिली जमानत

सलिल देशमुख, अनिल देशमुख (फाइल फोटो)
@ सुनो सुनो नेटवर्क |
मुंबई की विशेष अदालत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को धनशोधन के मामले में जमानत दे दी। यह मामला 100 करोड़ वसूली केस के रूप में चर्चित है। सलिल अदालत में पेश हुए थे। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों के मुताबिक ईडी ने मामले में आरोपपत्र दायर किया था। इस पर विशेष अदालत ने फरवरी में सलिल देशमुख को समन जारी किया था। अनिल देशमुख के बड़े बेटे सलिल मामले में आरोपी बनाए गए हैं। सलिल ने अदालत में पेश होने के बाद अपने अधिवक्ता अनिकेत निकम के जरिये जमानत अर्जी दी। अदालत ने अर्जी स्वीकार कर ली।
![]() |
| ADVT |
जमानत अर्जी में दावा किया गया है कि सलिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यहीन हैं। अर्जी के मुताबिक सलिल को ईडी ने कभी मामले में गिरफ्तार नहीं किया। सलिल जांच में सहयोग कर रहे हैं। ईडी ने सलिल की जमानत अर्जी का विरोध किया। ईडी ने कहा कि उसने दो बार सलिल को समन भेजा। लेकिन वे पेश नहीं हुए। एजेंसी ने यह भी कहा कि अदालत ने फरवरी में सलिल को समन जारी किया था, लेकिन वे अब पेश हो रहे हैं। सलिल न तो जांच एजेंसी का सम्मान करते हैं, न ही उनके मन में अदालत के प्रति सम्मान है। इसलिए अर्जी को खारिज किया जा सकता है।
दरअसल, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर आरोप लगाए थे। सिंह ने कहा था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। आरोपों के बाद देशमुख ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने देशमुख के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया है।
****

Jamanat dukhad hai etne bade ghotalebaj ko jamanat milna kanoon ka majak udana hai dusra hota to jail ki salakho me hota pawani
जवाब देंहटाएं