मुंबई दंगा : 168 लापता लोगों के ब्योरे वाली रिपोर्ट समिति को सौंपने का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश

प्रतीकात्मक चित्र

@ सुनो सुनो नेटवर्क |

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में 1992-93 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान लापता हुए 168 लोगों के ब्योरे वाली रिपोर्ट समिति को सौंपने का शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

सूत्रों के मुताबिक शीर्ष अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र के गृह विभाग के प्रमुख सचिव ने मार्च 2020 में एक हलफनामा दायर किया था। इसमें कहा गया है कि दंगों में 900 लोग मारे गए। जबकि 168 लोग लापता हैं। मृतकों और 60 लापता लोगों के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

जस्टिस एसके कौल, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने एक याचिका पर अपने फैसले में कई दिशानिर्देश जारी किए। याचिका में राज्य सरकार को श्रीकृष्ण जांच आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार करने और उस पर कार्रवाई करने व लापता लोगों के परिजनों को मुआवजे के भुगतान के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

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बेंच ने कहा कि निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति होगी। राज्य सरकार इस समिति में एक राजस्व अधिकारी और एक पुलिस अधिकारी को शामिल करेगी। राजस्व अधिकारी डिप्टी कलेक्टर और पुलिस अधिकारी सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक से नीचे का नहीं होगा। राज्य सरकार समिति को एक रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें नाम और पते सहित 168 लापता व्यक्तियों का विवरण होगा। राज्य सरकार उन 108 लापता व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों का पता लगाने को लेकर भी तथ्य प्रस्तुत करेगी, जिन्हें मुआवजे से वंचित किया गया है। 

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