100 करोड़ वसूली केस : अनिल देशमुख जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे, 11 नवंबर तक सुनवाई टली
@ सुनो सुनो नेटवर्क |
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (73) ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। यह मामला 100 करोड़ की वसूली केस के नाम से जाना जाता है। विशेष सीबीआई अदालत ने पिछले सप्ताह देशमुख की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। राकांपा नेता देशमुख इस समय न्यायिक हिरासत में हैं। वे मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं।
सूत्रों के मुताबिक देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने जमानत याचिका का उल्लेख जस्टिस शर्मिला देशमुख की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष बुधवार को किया। उन्होंने तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। देशमुख ने हाईकोर्ट में दायर अर्जी में कहा कि वे कई बीमारियों से पीड़ित हैं। लगभग एक साल से जेल में बंद हैं। उन्होंने दावा किया कि निकट भविष्य में मामले की सुनवाई शुरू होती नजर नहीं आती। अदालत ने सीबीआई को अर्जी पर 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर तक के लिए टाल दी।
देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। तब से ही वे जेल में बंद हैं। सीबीआई ने उन्हें इस साल अप्रैल में भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने इस महीने के शुरू में ईडी द्वारा दर्ज मामले में जमानत दे दी थी। जबकि सीबीआई की विशेष अदालत ने देशमुख की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ सबूत हैं।
गौरतलब है कि देशमुख पर मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे। सिंह ने कहा था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारियों को मुंबई के बार और रेस्तरां से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। आरोपों के बाद देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
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