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महाराष्ट्र : 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव 5 फरवरी को

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मुंबई | महाराष्ट्र में 12 जिला परिषदों और 125 पंचायत समितियों के चुनाव 5 फरवरी को होंगे। मतगणना 7 फरवरी को होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।  यह कार्यक्रम उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी करने की 31 जनवरी की समय सीमा को दो सप्ताह तक बढ़ाने के एक दिन बाद घोषित किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग (एसईसी) के आयुक्त दिनेश वाघमारे ने संवाददाता सम्मेलन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ये चुनाव 12 जिलों की जिला परिषदों और उनसे संबंधित 125 पंचायत समितियों में होंगे, जिनके लिए लगभग 25,482 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। एसईसी आयुक्त ने बताया कि मतदान 5 फरवरी को सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक होगा। मतगणना 7 फरवरी को होगी। वाघमारे ने कहा कि इन चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा एक जुलाई, 2025 तक तैयार की गई मतदाता सूची का इस्तेमाल किया जाएगा। नियमों के अनुसार, मतदाता सूचियों को जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कर दिया गया है। इस स्तर पर नाम जोड़े या हटाए नही...

परभणी : संविधान की प्रतिकृति क्षतिग्रस्त मामले में आरोपी ने खुदकुशी की

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परभणी | महाराष्ट्र के परभणी जिले में 2024 में संविधान की प्रतिकृति को क्षतिग्रस्त करने के मामले में मुख्य आरोपी ने सोमवार को एक गांव में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। आरोपी दत्ता पवार को 13 महीनों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद आठ जनवरी को जमानत पर जेल से रिहा कर दिया गया था। सूत्रों के अनुसार वह परभणी जिले के मिर्जापुर गांव गया था, जहां उसके रिश्तेदार रहते हैं। उसने सोमवार सुबह एक खेत में बने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पवार के एक रिश्तेदार ने सुबह करीब नौ बजे उसे फांसी पर लटका हुआ पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी।  दत्ता का परिवार परभणी में रहता है। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पोस्टमार्टम होने के बाद पवार के परिवार ने उसका अंतिम संस्कार किया। बता दें कि परभणी रेलवे स्टेशन के बाहर डॉ. बी. आर. आंबेडकर की प्रतिमा के सामने स्थापित संविधान की पत्थर की प्रतिकृति के क्षतिग्रस्त पाए जाने के एक दिन बाद 11 दिसंबर, 2024 को शहर में हिंसा भड़क उठी थी। (एजेंसियां)

आचार संहिता : ‘लाडकी बहिन’ योजना के अग्रिम भुगतान पर रोक!

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  मुंबई | राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने का हवाला देते हुए सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को ‘लाडकी बहिन’ योजना की जनवरी की किस्त अग्रिम रूप से जारी करने से रोक दिया। मीडिया की खबरों में दावा किया गया था कि योजना के लाभार्थियों को मकर संक्रांति उपहार के रूप में 14 जनवरी से पहले उनके बैंक खातों में दिसंबर और जनवरी की किस्तों को मिलाकर 3,000 रुपये प्राप्त होंगे। इस पर कई शिकायतें मिलने के बाद चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया। भाजपा नेता और मंत्री गिरीश महाजन ने दावा किया था कि योजना के पात्र लाभार्थियों को मकर संक्रांति से पहले दिसंबर और जनवरी की संयुक्त किस्त के रूप में 3,000 रुपये बैंक खातों में हस्तांतरित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने रविवार को राज्य के मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल को पत्र भेजकर मीडिया में आई खबरों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा था। यह भी पूछा था कि क्या सरकार चुनाव से ठीक पहले दो महीनों की किस्त एक साथ जारी करने का इरादा रखती है। इसने कहा था कि इसका जवाब सोमवार को दिया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थानीय ...